लाभ का पद क्या होता है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 102(1)(a) के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिये तथा अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिये ऐसे किसी भी लाभ के पद को धारण करने का निषेध किया गया है जिससे उस पद के धारण करने वाले को किसी भी प्रकार का
लाभ का पद क्या होता है?
